निगम की स्थापना कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत दिनांक 27 मार्च 1987 को हुई। निगम द्वारा पुलिस विभाग एवं कारागार विभाग के लिए सभी प्रकार के अनावासीय / आवासीय भवनों के निर्माण कार्यो को सम्पादित कराया जाता है। इस निगम के विभागाध्यक्ष, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक होते हैं, जो पुलिस महानिदेशक /अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के वरिष्ठ आई0पी0एस0 अधिकारी होते हैं। उक्त अधिकारी की तैनाती निगम में शासन द्वारा समय - समय पर की जाती है। निगम में कुल स्वीकृत पद 173 है, जिसमें 67 तकनीकी कार्मिक है।
निगम की स्थापना कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत 27 मार्च 1987 को हुई। निगम द्वारा पुलिस विभाग एवं कारागार विभाग के लिए सभी प्रकार के अनावासीय / आवासीय भवनों के निर्माण कार्यो को सम्पादित कराया जाता है।
निगम द्वारा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को उत्तम बनाये रखने एवं कार्यों को निर्धारित समयावधि के अंतरगत स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराने का सदैव प्रयास रहता है । वर्त्तमान में प्रदेश के लगभग २५० कार्य स्थलों पर निर्माण कार्य प्रचलित है।