निगम की स्थापना कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत 27 मार्च 1987 को हुई। निगम द्वारा पुलिस विभाग एवं कारागार विभाग के लिए सभी प्रकार के अनावासीय / आवासीय भवनों के निर्माण कार्यो को सम्पादित कराया जाता है।
निगम द्वारा निर्माण कार्यों को उच्च गुणवत्ता, निर्धारित समयावधि के भीतर एवं स्वीकृत लागत में पूर्ण किया जाता है । वर्त्तमान में प्रदेश के लगभग २५० कार्य स्थलों पर निर्माण कार्य प्रचलित हैं।